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1. 03-05-2018 ज्ञापांक-125(आ): 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 01-जलापूर्ति, 101 शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम, 0004-शहरी जलापूर्ति योजना (मांग संख्या- 36) शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में, (0004.13.01) कार्यालय व्यय, (0004.13.02) वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, (0004.13.03) दूरभाष एवं (0004.13.05) विधि प्रभार मद में निधि का आवंटन.
2. 28-03-2018 शुद्धि-पत्र-101: विभागीय आवंटन आदेश संख्या 486(आ) दिनांक 27.02.2018 में मौजूद टंकण भूल को शुद्ध किए जाने से संबंधित.
3. 28-03-2018 ज्ञापांक-650(आ): 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 01-जल पूर्ति, 101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम, मांग संख्या-36, 0004-शहरी जलापूर्ति योजना शीर्ष अंतर्गत (0004.27.02) अनुरक्षण एवं मरम्मत इकाई के अधीन, वित्तीय वर्ष 2017-18 में, निधि का आवंटन.
4. 28-03-2018 पत्रांक-649(आ): वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के अंतर्गत नजरी (लक्ष्मीपुर) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव कार्य हेतु 18.748 लाख रुपये (अठारह लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र का आवंटन.
5. 28-03-2018 पत्रांक-648(आ): वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (फलेक्सी फंड) अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़/सुखाड़/आपदा एवं गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मोबाइल वैन पर अधिष्ठापित प्यूरीफिकेशन यूनिट के वाटर ए.टी.एम. के द्वारा करने हेतु राज्यांश मद से रु 64.597 लाख (चौंसठ लाख उनसठ हजार सात सौ रुपये मात्र) का आवंटन.
6. 28-03-2018 पत्रांक-647(आ): वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री चापाकल योजना के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मति हेतु 60.750 लाख रुपये (साठ लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र का आवंटन.
7. 28-03-2018 पत्रांक-646(आ): वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष 2015-16 के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मति हेतु 5.813 लाख रुपये (पाँच लाख एक्कासी हजार तीन सौ रुपये) मात्र का आवंटन.
8. 28-03-2018 पत्रांक-645(आ): वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष 2015-16 के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मति हेतु 9.844 लाख रुपये (नौ लाख चौरासी हजार चार सौ रुपये) मात्र का आवंटन.
9. 28-03-2018 पत्रांक-644(आ): वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री चापाकल योजना वर्ष 2015-16 के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मति हेतु 5.57 लाख रुपये (पाँच लाख सन्तावन हजार रुपये) मात्र का आवंटन.
10. 28-03-2018 पत्रांक-643(आ): वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री चापाकल योजना के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मति हेतु 5.105 लाख रुपये (पाँच लाख दस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का आवंटन.
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